Chandigarh PG

अब अवैध PG चलाने वालों की खैर नहीं, रद्द हो सकती हैं अलाटमैंट

ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी ने अवैध पेइंग गैस्ट (पी.जी. आवास) खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस संबंध में ग्माडा के अस्टेट अफसर ने एक पब्लिक नोटिस जारी करके लोगों को अवैध पी.जी. अवास तुरंत ग्माडा के पास रैगुलराइज्ड करवाने के लिए कहा गया है। अगर अवैध पी.जी. चलाने वाला कोई भी मकान मालिक इसे रैगुलराइज नहीं करवाएगा तो ग्माडा उसके मकान की अलाटमैंट रद्द कर देगा।

15 दिन में रैगुलराइज करवाने होंगे अवैध पी.जी.

ग्माडा के एस्टेट अफसर द्वारा जारी किए गए पब्लिक नोटिस में मोहाली शहर के अलाटियों को सूचित किया गया है कि मकानों में पेइंग गैस्ट आवास के रख-रखाव के लिए जरूरी नियम तथा शर्तों वाली पॉलिसी नंबर 4708-09 दिनांक 9 फरवरी 2015 को जारी की गई थी।

यह पॉलिसी ग्माडा की वैबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है। इस पॉलिसी तहत सभी अलॉटी जो कि गैर-कानूनी पेइंग गैस्ट आवास चला रहे हैं, उन्हें यह नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर-अंदर अपने पी.जी. आवास को रैगुलराइज्ड करवाने के निर्देश दिए हैं।

अब कोई निजी नोटिस नहीं भेजे जाएंगे

ग्माडा द्वारा नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अगर अवैध पी.जी. मालिक उन्हें रैगुलराइज नहीं करवाएंगे तो पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग तथा डिवैल्पमैंट एक्ट 1995 की व्यवस्था अधीन उस मकान की अलाटमैंट रद्द कर दी जाएगी और उस की निलामी करवाई जाएगी।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि गैर-कानूनी चल रहे पी.जी. आवास को रैगुलराइज करवाने में असफल रहेंगे और उन्होंने अवैध पी.जी. आवास को बंद नहीं किया, उन्हें कोई भी निजी नोटिस नहीं भेजा जाएगा और ग्माडा द्वारा सीधी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

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