Garbage Container

अब सूखे कचरे को अलग न करना पड़ेगा महंगा, वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

चंडीगढ़ नगर निगम ने जुलाई की निगम सदन की बैठक में उक्त उपनियम पारित कर प्रशासन को मंजूरी के लिए और अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिए थे। प्रशासन फाइल को एक माह से भी अधिक समय तक दबा कर बैठा रहा। निगम सदन में जो उपनियम पारित किए थे उनमें सोलिड वेस्ट की समस्या से निपटने के लिए इसमें शहर को गारबेज फ्री बनाने के लिए यूजर फीस से लेकर पैनल्टी तक का प्रावधान किया है।

स्त्रोत स्तर पर सूखे कचरे को अलग नहीं करना अब महंगा पड़ेगा। ऐसा न करने पर 200 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। जबकि सभी रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन और संस्थानों को गीले कचरे को कंपोस्ट में खुद बदलना होगा। गारबेज कलैक्टर भी दो अलग कंटेनर में गीले और सूखे कचरे को अलग कर प्रोसिंग प्लांट तक पहुंचाएगा। स्ट्रीट वैंडर से लेकर गारबेज कलैक्टर पर भी वॉयलेशन करने पर जुर्माना लगेगा। निगम ने इस बार शहर को फाइव स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

डंपर प्लेसर की जगह लगेंगे ग्रीन-ब्ल्यू कंटेनर :

कचरे के लिए हरे रंग के डंपर प्लेसर की जगह हरे व नीले रंग के कंटेनर रखे जाएंगे। लोगों को भी घर पर ही गीला-सूखा कचरा अलग करना होगा। वेस्ट जैनरेट कर उसे साइट पर प्रोसैस न करने वालों से निगम कलैक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसैसिंग के लिए प्रतिदिन 20 रुपए किलो चार्ज करेगा।

यूजर फीस 30 दिन तक नहीं देने वालों से 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट वेस्ट सैग्रीगेशन के लिए शहर में जगह-जगह ई-वेस्ट बिन लगाए जाएंगे। रात को वी-5 रोड और पार्किंग साइट की सफाई होगी। मार्कीट में 100 लीटर गारबेज बिन लगेंगे।

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