पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के सभी केमिस्टों के लाइसेंस की होगी जांच

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के सभी केमिस्टों के लाइसेंस की होगी जांच

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के सभी केमिस्टों के लाइसेंस की होगी जांच
पंजाब में करोड़ों के नशे के कारोबार को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी केमिस्टों के लाइसेंस चेक करने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनवाई के दौरान उस समय जारी किया जब इस केस में अदालत का सहयोग कर रहे एडवोकेट नवकिरण सिंह ने कोर्ट में बताया कि अधिकतर केमिस्ट अपने लाइसेंस अन्य लोगों को किराए पर दे देते हैं या बेच देते हैं। इस तरह लाइसेंस किराए पर लेकर या खरीदकर कई लोग केमिस्ट की दुकानें चला रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों को दवाओं की पूरी जानकारी भी नहीं होती। इसलिए इनकी जांच करना जरूरी हो गया है।

एडवोकेट नवकिरण ने चंडीगढ़ के एक केमिस्ट के बारे में जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश जारी करे कि केवल लाइसेंसधारी ही दवा की दुकान चला सकता है। लाइसेंस पर धारक की फोटो होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में केमिस्टों को लाइसेंस जांचने के आदेश जारी कर दिए।
इससे पहले, इस केस में सीबीआई ने मंगलवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद रूप में हाईकोर्ट को सौंप दी। सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विदेश में रह रहे दो तस्करों के बारे में पंजाब सरकार जानकारी नहीं दे रही है।

इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाई है तो क्यों इन तस्करों की जानकारी नहीं दी जा रही है? महज टास्क फोर्स बनाकर अपने पंख इतने भी मत फैलाओ कि मुख्य मुद्दे पर भी ध्यान न दिया जा सके। सीबीआई को इन तस्करों की जानकारी दी जाए ताकि इन तस्करों को प्रत्यर्पण के जरिये वापस लाया जा सके।

Rate this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*