Marriage Palace

मैरिज पैलेस ने बुकिंग रद्द करवाने के पैसे नहीं किए वापिस, देना होगा 1.60 लाख जुर्माना

विवाह समारोह से 32 घंटे पहले मैरिज पैलेस की बुकिंग रद्द करवाने पर शिकायतकर्ता को पैसे वापिस न देने के चलते फोरम द्वारा पैलेस को 1.60 लाख जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद फोरम को दी शिकायत में जीरकपुर निवासी गुरिंदर सिंह ने बताया कि उसके बेटे का विवाह 10 अप्रैल, 2017 को तय हुआ था, विवाह की रिसेप्शन 11 अप्रैल की रात को जीरकपुर के एक मैरिज पैलेस में बुक की थी।

बुकिंग के लिए गुरिंदर ने पहले ही पैलेस को एडवांस 1.50 लाख रुपए दिए थे लेकिन परिवार में किसी की अचानक हुई मौत के कारण यह समारोह नहीं हो सका। समारोह की बुकिंग रद्द करने के लिए पैलेस को समारोह के 32 घंटे पहले सूचित किया गया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता पैलेस अधिकारियों से कई
बार मिला पर उसके पैसे वापिस नहीं किए गए। जिसके बाद 3 अगस्त, 2017 को पैलेस को एक कानूनी नोटिस भेजा गया पर पैलेस अधिकारियों पर कोई जू तक नहीं रेगी।

उस पार्टी ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि शर्तों के मुताबिक बुकिंग रद्द करवाने वाला शिकायतकर्ता बुकिंग समारोह के 30 दिन पहले रद्द नहीं करवाता तो वह किसी भी तरह के रिफंड का हकदार नहीं होता है। बल्कि इस मामले में तो 32 घंटे पहले बुकिंग रद्द हुई है। इसके बाद फोरम ने पैलेस के मालिक को 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।

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