शराब पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी

शराब पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी

शराब पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी

शराबी पीने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। शराब परोसने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है, जिसे लागू भी कर दिया गया है। यूटी प्रशासन ने मंगलवार को आर्डर जारी कर शहर के होटल, रेस्तराओं और डिस्कोथेक में शराब परोसने की अनुमति दे दी हैं। लाइसेंस ले चुके शराब कारोबारी बुधवार से होटल, रेस्टोरेंट्स और पब व बार में शराब परोस सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए यूटी प्रशासन ने शराब परोसने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक नगर निगम (एमसी) लिमिट के अंदर शराब परोसी जा सकती है। यूटी प्रशासन ने इस संदर्भ में मंगलवार को आर्डर जारी कर दिए हैं। डीसी कम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अजीत बालाजी जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शराब कारोबारी अपने लाइसेंस रिन्यू के लिए एक्साइज आफिस में आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस फीस जमा कराने के बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।

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