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एससी व बीपीएल के 50 हजार के कर्ज होंगे माफ

एससी व बीपीएल के 50 हजार के कर्ज होंगे माफ

पंजाब सरकार एक नया लोकपाल कानून बनाएगी, जिसके पास मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सभी स्तरों की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को विधानसभा में इसका एलान किया। सरकार ने सेवा के अधिकार कमिशन एक्ट का जायजा लेने और इसको संशोधन का भी फैसला किया है ताकि इसकी प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।
एससी व बीपीएल के 50 हजार के कर्ज होंगे माफ
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री ने राज्य अनुसूचित जाति निगम और राज्य पिछड़ी श्रेणियां निगम से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को दिए 50 हजार रुपये तक के कर्ज को माफ करने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पहले ही एससी बीसी श्रेणीयों के लिये नौकरियां और घरों की अलाटमेंट में आरक्षण जैसे कई लाभप्रद घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने अपनी सरकार की एससी श्रेणियों के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को तय समय सीमा में भरने के प्रति वचनबद्धता भी दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एससी/बीसी और अल्पसंख्यकों को आशीर्वाद, पोस्टमैट्रिक स्कॉलरषिप, वैंचर कैपिटल फंड स्कीम तहत कर्जा, आटा-दाल स्कीम आदि तहत मिलने वाली मदद का भी सरलीकरण कर रही है ताकि सही लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि निशुल्क बिजली, पेंशन, कर्ज माफी, छात्रवृत्ति, आशीर्वाद स्कीम के तहत शगुन आदि का लाभ गरीब ईसाई और मुस्लिम परिवारों को भी दिया जाएगा।

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