शराब पीकर वाहन चलाने और रैश ड्राइविंग करने वाले 5 ऑफैंडर्स को अदालत में खड़ा रहने (टिल द राइजिंग कोर्ट) की सजा सुनाई गई। साथ 3 पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इनमें से चार के चालान होली के दिन किए गए थे।
वहीं, अन्य दो ने चालान का विरोध किया और इस पर ट्रायल चलाने की अपील की। इस पर अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। 16 फरवरी को हुए ड्रंकन ड्राइव के चालान में भी व्यक्ति की टी.आर.सी. की गई।
सजा पाने वालों में अंकित, प्रदीप, रविंदर शामिल थे। प्रदीप का चालान 16 फरवरी का है। रविंदर का पुलिस ने ड्रंकन और रैश ड्राइव के तहत चालान किया था।
वहीं, प्रशांत की अल्कोमीटर से चेकिंग में उसके शरीर में शराब की मात्रा 457 एम.जी. और गुरिंदर सिंह के शरीर में 202 एम.जी. पाई गई थी। दोनों ने चालान का विरोध किया है। इस पर दोनों को अदालत से 10-10 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। वहीं, दूसरी ओर विजीलैंस के आलाधिकारियों को चंडीगढ़ जिला अदालत का एक वीडियो मिला था।
इसमें चालान भुगताने के लिए एक व्यक्ति को काफी पैसे की डिमांड करते दिखाया गया है। मंगलवार को विजीलैंस की एक टीम जिला अदालत में विशेष कोर्ट पहुंची। यहां से टीम एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले गई। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया।