पंजाब में अब 500 मीटर के दायरे में होटल व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी

पंजाब में अब 500 मीटर के दायरे में होटल व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी

पंजाब में अब 500 मीटर के दायरे में होटल व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी

पंजाब सरकार द्वारा एक्साइज एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद रेस्तरां व होटल मालिकों को राहत मिली है। पंजाब में अब 500 मीटर के दायरे में होटल व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी। पंजाब के इस फैसले पर अब यूटी प्रशासन भी गौर कर रहा है।
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा पास किए गए बिल की स्टडी की जा रही है। इस बिल को स्टडी कर लीगल ओपिनियन लेने के बाद प्रस्ताव तैयार कर एमएचए को भेजा जाएगा। अगर एमएचए से मंजूरी मिलती है, तो पंजाब के तर्ज पर चंडीगढ़ में भी होटल मालिकों को राहत मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब विधानसभा में संशोधन बिल पास हो चुका है। अब चंडीगढ़ इस बिल को अपनाने की मंजूरी के लिए एमएचए के पास भेजेगा। मंजूरी मिलते ही चंडीगढ़ में भी यह एक्ट लागू हो जाएगा।

वहीं दूसरी ओर पंजाब-हरियाणा हाईकोट ने हाईवे से ठेकों के एरियल डिस्टेंस (हवाई दूरी) की चंडीगढ़ प्रशासन की नीति पर पहले ही सख्त टिप्पणी कर चुका है। हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को 4 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब प्रशासन एरियल डिस्टेंस के अपने ही फैसले को वापस लेने पर विचार कर रहा है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो एरियल डिस्टेंस की जगह अब मोटरेबल यानी सड़क के रास्ते हाईवे से ठेकों की दूरी की पैमाइश की जाएगी।

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