Police Department

महिला मुलाजिम की मौजूदगी में डबल मीनिंग बातें कीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

महिलाओं से बढ़ती छेड़छाड़, मानसिक शोषण व रेप जैसी घटनाओं को देखते हुए अब पंजाब पुलिस विभाग भी सख्त हो गया है। पंजाब के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान अब किसी महिला मुलाजिम की मौजूदगी में पुरुष मुलाजिम या अफसर ने डबल मीनिंग बातें कीं तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी को माफी नहीं मिलेगी।

डी.जी.पी. ने राज्य के हर जिले के एस.एस.पी. को बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। डी.जी.पी. की ओर से नई गाइडलाइंस जारी किए जाने के साथ ही इस बात भी पर जोर दिया जा रहा है कि पुलिस में महिला मुलाजिमों की और भर्ती की जाए। विभाग की ओर से कालेज व स्कूलों में भी छात्राओं को अवेयर किया जाएगा। नई गाइडलाइंस जारी करने का उद्देश्य पुलिस विभाग में महिला मुलाजिमों के लिए काम का उचित माहौल बनाना है। डी.जी.पी. का मानना है कि इससे महिला मुलाजिमों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

यह है नई गाइडलाइन :

-जिस विंग में महिला मुलाजिम ड्यूटी देगी, उस विंग के इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि वह महिला मुलाजिम को संवेदनशील माहौल दे।
-ड्यूटी के दौरान कोई भी पुरुष मुलाजिम नशे में न हो।
-महिला मुलाजिमों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर कांफ्रैंस व सैमीनारों का आयोजन किया जाए व उनके लिए स्पैशल ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएं।
-महिला मुलाजिम को अगर ड्यूटी के दौरान यौन या मानसिक शोषण झेलना पड़ा अथवा महिला मुलाजिम की मौजूदगी में गाली-गलौज व दोहरे शब्दों वाली भाषा का प्रयोग किया गया तो तुरंत महिला मुलाजिम की शिकायत पर आंतरिक कमेटियों का गठन किया जाएगा।
-दोषी पाए जाने पर संबंधित मुलाजिम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसे 50 हजार रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा।
-थानों में महिला मुलाजिम के लिए बुनियादी सुविधाओं का अलग इंतजाम हो।
-महिला मुलाजिम को भी आर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, साइबर क्राइम, इंटैलीजैंस में तैनात किया जाए।
-महिला मुलाजिम को पुरुष मुलाजिम की तरह ही एस.एच.ओ., आई.ओ., मुख्य मुंशी व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाए।

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