महिला ही नहीं पुरुष एसिड पीड़ित भी मुआवजे के हकदार

महिला ही नहीं पुरुष एसिड पीड़ित भी मुआवजे के हकदार

महिला ही नहीं पुरुष एसिड पीड़ित भी मुआवजे के हकदार

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बनाई गई पॉलिसी में मुआवजा और आर्थिक सहायता केवल महिलाओं तक सीमित रखने और पुरुषों को इसका लाभ न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर अगली सुनवाई तक पॉलिसी में संशोधन कर पुरुषों को भी इसके दायरे में लाने का आदेश दिया है।
तेजाब पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने एसिड पीड़ितों के लिए बनाई गई पंजाब और हरियाणा की पॉलिसी को उनके द्वारा सही तरीके पालन न किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि दोनाें राज्यों ने तेजाब पीड़ितों के लिए पॉलिसी बना ली है।

इस पर हाईकोर्ट ने देखा कि पॉलिसी केवल महिलाओं के लिए है और पुरुष इसमें कवर नहीं होते। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि तेजाब का हमला बेहद खतरनाक होता है और यह जलने का दर्द महिला या पुरुष नहीं देखता। ऐसे में चाहे पुरुष हो या महिला वे अपनी आगे की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार पाते हैं।

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