मॉडल से रेप, ब्लैकमेल और अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी पंजाबी सिंगर जरनैल सिंह जैली के मामले की मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी जैली पर धारा -313 (स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना) के तहत तय हुए। मामले की अगली सुनवाई बीस फरवरी को होगी।
यह मामला अक्तूबर 2014 में सामने आया था। एक मॉडल ने आरोप लगाया था कि उसने पंजाबी गायकी सीखने के लिए गायक जरनैल सिंह उर्फ जैली से मुलाकात की। जैली ने उसे गाने की ट्रेनिंग देने का विश्वास दिलाया। आरोपी ने उसे गाना सिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक दिन मॉडल को बहाने से सेक्टर-57 के फ्लैट में ले गया।
वहां पर जैली के साथी पहले से मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मॉडल को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। जैली ने अश्लील वीडियो भी तैयार कर ली थी। मॉडल को धमकी दी थी कि किसी को इस बारे में बताया तो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। वारदात के बाद आरोपियों ने मॉडल से मारपीट की और उसे अज्ञात स्थान पर छोड़ गए थे। मॉडल ने अपने एक जानकार को बुलाया, जिसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था।
मंत्री से लगाई गुहार तो पेश किया चालान
जानकारी के मुताबिक, कुछ समय पूर्व जब पुलिस इस मामले में चालान पेश नहीं कर रही थी तो पीड़ित मॉडल ने पंजाब सरकार के एक मंत्री की सभा में पहुंच गई थी। इस दौरान उसने समारोह में सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। इसके बाद पुलिस की तरफ से चालान पेश किया गया था।
आरोपी का पुलिस करवा चुकी है नार्को टेस्ट
इस मामले में स्टेट साइबर क्राइम आरोपी का नार्को टेस्ट करवा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस अदालत में सौंप चुकी है। केस की सुनवाई के दौरान इसे खोला जाएगा।